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मुजफ्फरनगर में क्यों लागू हुई धारा 144, जानिए क्या है मुख्य वजह ? - UNN Live

नई दिल्लीः यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत आगामी त्योहारों को देखते हुए लागू की गई है। चार से अधिक लोगो के अनुमति के बिना एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी।

मंगलवार को अधिकारियों ने ये जानकारी दी। त्योहारों मुहर्रम, रक्षा बंधन और जन्माष्टमी के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट अमित सिंह के अनुसार इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई गई है।

कानून व्यवस्था को इलाके में बनाए रखने के लिए ये आदेश जारी किया गया है, जो कि 6 अक्टूबर तक जारी रहेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेगा जिससे किसी को चोट पहुंचाए जा सके ना ही उसको लेकर चलेगा।

सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक अश्लील सांप्रदायिक और शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले नारे और भाषण नहीं करेगा इस दौरान कोई भी व्यक्ति ऑडियो वीडियो यह सोशल मीडिया पर ऐसा कोई संदेह प्रसारित नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिक सछ्वाव बाधित हो,और ना ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात 10 से सुबह 6:00 बजे तक के बीच किया जाएगा।
यदि आपको ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करना भी होगा तो सक्षम अधिकारी के अनुमति के बाद याद इसका उपयोग कर सकेंगे।

किसी भी प्रकार की अफवाह कोई भी व्यक्ति नहीं फैल आएगा ना ही इस चीज को करने का प्रयास करेगा जिससे कोई समुदाय दिग्भ्रमित हो। धार्मिक कार्यक्रम पारंपरिक रूप से आयोजित किए जाएंगे।

अपने घर के सामने आंगन बरामदे के छत पर दीवार पर किसी भी अन्य स्थान पर ईट, पत्थर ,तेजाब जैसी वस्तु को कोई भी कोई भी व्यक्ति अपने घर में एकत्रित नहीं करेगा।
जबरन चंदा किसी भी व्यक्ति से नहीं वसूल किया जाएगा।कोई भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से लाल नीली बत्ती हूटर या सायरन का प्रयोग वाहनों पर नहीं कर सकेगा।