नई दिल्ली: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण) विधेयक 2021 का प्रारूप सोमवार को सौंप दिया हैं। एक बच्चे वाले सीमित परिवार को अतिरिक्त लाभ दिए जाने की जिसमे अहम सिफारिशें भी शामिल हैं।
सब्सिडी समेत अन्य योजनाओं के लाभ से लेकर पदोन्नति की हिमायत की गई हैं दो बच्चों वाले परिवार को।जबकि सरकारी नौकरी में आवेदन से लेकर पदोन्नति में दो से अधिक बच्चे पैदा करने वालों के लिए प्रतिबंध होगा।
स्थानीय निकाय का चुनाव ऐसे लोग भी नहीं लड़ पाएंगे.आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एएन मित्तल के निर्देशन में सुझावों पर मंथन के बाद प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया है।जनसंख्या नियंत्रण कानून के विधेयक को राज्य सरकार मानसून सत्र में विधान मंडल में ला सकती है।
जनसंख्या पर नियंत्रण बेहद जरूरी है आने वाली पीढ़ी को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य सुविधाएं देने के लिए।राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ व उत्तराखंड में लागू जनसंख्या कानून में दो से अधिक बच्चों वालों को स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने पर रोक है।
आयोग ने विधेयक का प्रारूप तैयार कर उस पर सुझाव मांगे थे सुझावों पर मंथन के बाद हुए बदलाव ।8500 सुझाव में 99.5 फीसद लोगों ने करीब कानून बनाने के पक्ष में मत दिया। बदलाव सुझावों पर मंथन के बाद ही कुछ किए गए हैं।
दो बच्चों के परिवार की नीति का पालन करने वालों को प्रोत्साहित करने के साथ ही नीति का पालन न करने वालों के लिए राज्य कल्याणकारी योजनाओं, जिला पंचायत व स्थानीय निकाय के चुनाव लडऩे पर प्रतिबंध जरूरी है उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग का मत है ।
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