नई दिल्ली : गुड़गांव के एक सात वर्षीय छात्र की हत्या पर बनाई गई इस डॉक्यूमेंट्री दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने नेटफ्लिक्स (Netflix) और चैनल न्यूज एशिया को एक डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण से रोक दिया है. कोर्ट ने इस डॉक्यूमेंट्री में से उसके स्कूल से जुड़े सभी हिस्सों को हटाए बिना स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई है.


जस्टिस जयंत नाथ ने कहा,”ए बिग लिटिल मर्डर” नामक इस डॉक्यूमेंट्री पर आदेश देते हुए कहा की , “इस डॉक्यूमेंट्री और इसके संक्षिप्त वर्जन के स्ट्रीमिंग, टेलीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग पर रोक लगाई जाती है”.

स्कूल के इमारत के चित्र को हटाने के बाद स्ट्रीम किया जा सकता है

अदालत ने ये भी कहा कि संबंधित स्कूल के सभी संबंधों को डॉक्यूमेंट्री से हटाने और स्कूल की इमारतों को चित्रित करने वाले हिस्से को हटाने के बाद ही इसको स्ट्रीम किया जा सकता है। आपको बता दें,गुड़गांव के जाने-माने स्कूल में 8 सितंबर 2017 को शौचालय के अंदर सेकंड क्लास के एक छात्र की गला काटकर हत्या कर दी गई थी।

हत्या के आरोप में हरियाणा पुलिस ने पहले स्कूल के बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया था,बाद में लेकिन,सीबीआई ने स्कूल के ग्यारहवीं कक्षा के छात्र को गिरफ्तार किया ।

गुड़गांव के एक कोर्ट के सामने ये मामला अभी लंबित है.

ये डॉक्यूमेंट्री “ए बिग लिटिल मर्डर”नामक इसी मर्डर पर आधारित है । करंजावाला एंड कंपनी स्कूल चलाने वाले ट्रस्ट ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

ट्रस्ट ने डॉक्यूमेंट्री को सार्वजनिक और वेबसाइट, मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की है ,और इसके खिलाफ आदेश जारी करने की भी मांग की है।