सीएम योगी आदित्यनाथ युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आ रहे है।

जिसके तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार 25 लाख तक का अनुदान दे रही है। 

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार यूपी के दसवीं पास युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन दे रही है।

जिसके तहत सरकार 25 लाख रुपये तक की मदद करेगी। 

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 25 फीसद का मार्जिन मनी के रूप में अनुदान मिलेगा।

जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से 25 लाख की मदद की जाएगी।

इस अवसर का लाभ उठाने की बस सरकार द्वारा रखी गई कुछ शर्तें है जिनका ध्यान रखना होगा। 

योग्यता और आयु सीमा

1- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।

2-आवेदक की न्यनूतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष होनी चाहिए।

3-आवेदक को किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/ वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

4-आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम,

मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो।

5-इस योजना में आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तगर्त केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।

6-आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तो को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में पहले शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

आवेदन की अंतिम तिथि और प्रक्रिया

इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक www.diupmsme.upsdc.gov.in/udyam sarthi ऐप पर

विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि योजना के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

इसके अलावा उद्योग केंद्र के फोन नंबर 0522-2971262 से भी जानकारी ली जा सकती है।