नई दिल्ली: राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा (Lok Sabha) राज्यसभा (Rajya Sabha) से पास OBC संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है. बिल में जिसके बाद संशोधन कानून में नए प्रावधानों के शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है.

ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल (OBC amendment bill)दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा गया था.ओबीसी बिल कानून राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद बन जाएगा.

दोनों सदनों में विपक्ष ने इस बिल का समर्थन किया है,ओबीसी संशोधन बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़े राज्यसभा में ।मंगलवार देर रात ये बिल पास हुआ था लोकसभा में।

अब राज्य खुद से ओबीसी लिस्ट बना सकेंगे बिल के कानून बनने के बाद।मंगलवार को लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से127वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था.कांग्रेस, सपा, बसपा सहित समूचे विपक्ष ने मोदी सरकार के इस विधेयक का समर्थन किया. इसके पक्ष में कुल 385 सदस्यों ने वोट दिया बिल को लेकर हुए मत विभाजन के दौरान जबकि खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा.

सोमवार को ही लोकसभा में केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया था.मंगलवार को इस विधेयक पर चर्चा शुरू हुई.विपक्ष का भी समर्थन मिला इस विधेयक को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार करने का अधिकार राज्यों को देने से .

डॉ. वीरेंद्र कुमार केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने इस विधेयक को लेकर कहा कि हर राज्य पिछड़े वर्गों की सूची बना सकता है उसे बनाए रख सकता है.