नई दिल्ली: कोरोनावायरस और डेल्टा प्लस (Delta Plus) वेरिएंट के कई मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। जिसके बाद से राज्य में एक बार फिर से खतरे की घंटी बज गई है।उद्धव ठाकरे की सरकार ने इस खतरे को देखते हुए एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया है, आदेश के अनुसार अब दूसरे राज्य से आने वाले यात्रियों को वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने अनिवार्य है।
जारी किए गए आदेश के अनुसार बाहर से आने वाले यात्रियों को दोनों दोस्त लेने के बाद सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा दूसरा डोज लगे 14 दिन पूरा होना जरूरी है। यदि किसी ने दोनों डोज ही नहीं ली तो उसे आरटी पीसीआर टेस्ट(RT-PCR) की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी ही पड़ेगी वो भी 72 घंटे पुरानी नहीं होने चाहिए ।
कोरोनावायरस संक्रमण के 6हजार 686 नए मामले सामने आए हैं
कोरोनावायरस महाराष्ट्र में थमने का नाम नहीं ले रहा, ऐसे में शुक्रवार को करोना के ग्राफ में फिर से बढ़ोतरी दिखाई दी। ऐसे में राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोनावायरस संक्रमण के 6हजार 686 नए मामले सामने आए हैं जबकि 158 संक्रमितों की मौत हो गई।
जिसके बाद से राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 63 लाख 82 हजार 076 हो गई , जबकि अब तक 1 लाख 34 हजार 730 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है।
बीते 24 घंटे में स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 5 हजार 861लोग कॉरोना से ठीक हो चुके है । जिसके बाद से राज्य में कोरोना से ठीक होनेवालों की संख्या बढ़कर 61 लाख 80 हजार 871 हो गई है ।
14 दिन क्वारंटाइन होना अनिवार्य है
जारी किए गए आदेश के अनुसार बाहर से आने वाले यात्रियों को दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य ही होगा। दूसरा डोस लगे हुए 14 दिन पूरा होना जरूरी है। यदि किसी ने दोनों डोज की वैक्सीन नहीं ली है तो उसे आरटी पीसीआर टेस्ट(RT-PCR) की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी वो भी 72 घंटे पुरानी नहीं होनी चाहिए।
सरकार ने ये भी कहा कि, अगर किसी ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई है तो उसके पास RT-PCRटेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट भी नहीं है तो, उसे 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना ही पड़ेगा ।
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