सावधान! बुलडोजर पर SC का आदेश.. बढ़ गई हलचल

by | 13 Nov 2024, 11:09

‘करे कोई भरे कोई’ पर SC ने रोक लगा दी है, जही हां हम बात कर रहे हैं यूपी सहित अन्य राज्यों में इस वक्त बुलडोजर कार्रवाई पर लगी रोक की। ये तो अकाट्य सत्य है कि अपराधियों में जब तक भय नहीं होगा वो अपराध छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अपराध की सजा आरोपितों के घर वालों को मिले ये भी न्यायसंगत नहीं था।

आज बुलोडजर की अंधाधुंध कार्रवाई पर SC ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसके आदेश के बाद अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई होगी, वो ये न समझें की उन्हें एक कानूनी संरक्षण मिल गया है।

SC की दो जजों की बेंच ने बुलडोजर न्याय पर लगभग 95 पन्नों में फैसला दिया जो कई मायनों में अहम रहा है। जहां साफ-साफ कहा गया कि, सार्वजनिक स्थान पर कब्जा, अनाधिकृत निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी।

विधिसम्मत कार्रवाई के आदेश:

SC ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि फुटपाथ, रेलवे लाइन, गली, सड़क, नदियों, तालाबों के पास होने वाले अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी।

दोनों जजों ने अपने आदेश में ये भी साफ तौर पर निर्देश दिया कि, जिन मामलों में कोर्ट की तरफ निर्माण गिराने का आदेश पहले दिया जा चुका है, उन सभी मामलों में इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा।

SC ने बुलडोजर पर पहले क्या बोला?

बुलडोजर मामले में पर SC ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया था कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण के मामले अलग हैं और ऐसे मामलों को आरोपितों के खिलाफ हो रही बुलडोजर की कार्रवाई से नहीं जोड़ना चाहिए।

SC का क्या है बुलडोजर पर नया आदेश?

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की ज्वॉइंट बेंच ने आदेश दिया कि, संपत्ति के मालिकों को 15 दिन पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए उसके बाद ध्वस्तीकरण के लिए एक्शन लिया जाए। न्यायपालिका काम कार्यपालिका नहीं कर सकती, उसे न्यायाधीश बनने की जरूरत नहीं है।

कार्यपालिका पर बरसे न्यायाधीश:

दोनों जजों ने अपने आदेश में साफ-साफ कहा कि कार्यपालिका को न्यायाधीश बनने की जरूरत नहीं है। उसे ये अधिकार कतई नहीं है कि वो आरोपी को दोषी मान ले और उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चला दे।

SC ने कहा कि अगर किसी शख्स के घर पर बुलडोजर इसलिए चलाया जाता है कि वह आरोपी या दोषी है, और कानून द्वारा निर्धारति प्रक्रिया का पालन किए बिना कार्रवाई होती है इसे पूरी तरह से असंवैधानिक माना जाएगा।

SC के आदेश पर अखिलेश का बयान:

देश में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर SC के फैसले के बाद विपक्ष ने BJP पर धावा बोल दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि BJP सरकार को अब बुलडोजर और असंवैधानिक गतिविधियों को बंद कर देना चाहिए।

SC के आदेश पर कांग्रेस ने दी राय:

बुलडोजर कार्रवाई पर दिए SC के फैलसे की कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तारीफ की है। अपना विपक्षी धर्म निभाते हुए संदीप दीक्षित ने कहा की, “कोर्ट को यह कठोर फैसला क्यों सुनाना पड़ा इस पर विचार करना चाहिए, अगर निचली अदालतों ने ध्यान दिया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। SC के फैसले को हम उचित मानते हैं ये फैसला देर से आया है”

6 Comments

  1. Sekhar Rai

    Very informative

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    • Kunwar Digvijay Singh

      Thanks

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  2. Jyoti Singh

    Nice Story

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    • Kunwar Digvijay Singh

      Thanks

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  3. Shashi Rai

    Good

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    • Kunwar Digvijay Singh

      Thanks

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