बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र कानूनी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे है. अभिनेता धर्मेंद्र को दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने उनके रेस्टोरेंट गरम धरम ढाबा के फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी मामले में समन भेजा है. इसके साथ दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को दो और मामले में कोर्ट द्वारा समन भेजा गया है.
दिल्ली के मशहूर बिजनसमैन ने धर्मेंद्र पर ढाबे की फ्रेंचाइजी में निवेश का लालच देकर धोखा देने का आरोप लगाया है.
बीते 5 दिसंबर को कोर्ट द्वारा भेजे गए समन ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को अपने सामान्य इरादे से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और धोखाधड़ी के अपराध की सामग्री का विधिवत खुलासा किया गया है. धर्मेन्द्र के खिलाफ एक ढाबे से जुड़े विवाद में भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराएं लागू की गई थीं, जिनमें मुख्य रूप से धारा 420 (धोखाधड़ी), 120 बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 34 (सामान्य इरादा) शामिल है. वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी 2025 को होगी.
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल साल 2018 के अप्रैल महीने में, अभिनेता धर्मेंद्र की ओर से NH-24/NH-9, यूपी में गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने के लिए निवेश को लेकर व्यापारी सुशील कुमार के साथ एक कॉन्टेक्ट साइन हुआ था. शिकायतकर्ता सुशील का आरोप है, कि अभिनेता धर्मेंद्र ने सामान्य इरादे से फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच दिया गया था कि दिल्ली CP और मुरथल में स्थित गरम धरम ढाबे की और ब्रांचें 70 से 80 लाख रुपये महीने का कारोबार कर रही है.
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