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रेल में यात्रा करने से जान लें ये नियम, नहीं देना पड़ेगा आपको जुर्माना

नई दिल्ली: ट्रेन में सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर। रेल की यात्रा को लेकर यात्रियों के लिए अलर्ट जारी किया है इंडियन रेलवे ने। यात्रियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (Official Notification) जारी कर बताया कि ट्रेन में लगने वाली सख्ती आग या दुर्घटनाओं के बढ़ते तादाद को देखते हुए लगाई गई है ताकि यात्रियों को सुविधा और सुरक्षा दोनों मिले ।

ट्वीट कर रेलवे ने दी जानकारी

सोशल मीडिया पर रेलवे ने इसकी जानकारी दी. ट्वीट कर रेलवे ने कहा कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री ज्वलनशील चीजे ना खुद लेकर चले और ना किसी और को ले जाने दे, क्योंकि ये एक दंडनीय अपराध है। ऐसा किए जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ आप को जेल भी हो सकती है।1989 की धारा 164 के अंतर्गत पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार, ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।पकड़े गए व्यक्ति को जिसके लिए 3 साल तक की कैद या हजार रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों ही दंड आपको भुक्ताने पड़ सकते हैं ।

ट्रेन में इन चीजों को ले जाने पर लगाया गया प्रतिबंध

भारतीय रेल के ट्वीट के अनुसार यात्री ट्रेन के कोच में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या कोई भी ऐसी चीज जिससे आग फैले यात्री ऐसी कोई भी चीज़े लेकर यात्रा नहीं कर सकते ।यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने ये सख्ती दिखाई है सख्त चेतावनी रेलवे ने यात्रियों को इस चीज को लेकर दी है।

स्मोकिंग करना रेलवे परिसर में हैं अपराध

आग की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा बनाए गए योजना के तहतअगर कोई भी ट्रेन में स्मोकिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसे 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा।रेलवे के परिसर में सिगरेट, बीड़ी पीना एक दंडनीय अपराध है

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