नई दिल्ली: बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं (Road Accidents) पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहनों के डिजाइन और पीछे बैठने के नियमों में बदलाव किया है।आपकी सुरक्षा को देखते हुए सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने कई नए नियम लागू किए हैं। अब बाइक चलाने के साथ पीछे बैठने वाले लोगों को भी नियम का पालन करना होगा, आइए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक बाइक राइडर और उसके पीछे सीट के बीच हैंड होल्ड होना जरूरी है अब बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ है होल्ड होना बहुत जरूरी है।

पीछे बैठे सवारी की सुरक्षा के लिए हैंड होल्ड जरूरी है ।हैंड होल्ड सवारी के लिए काफी मददगार साबित होता है जब बाइक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है। अधिकतर बाइक में अभी तक यह सुविधा नहीं होती थी.इसके साथ ही दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है बाइक के पीछे बैठने वालों के लिए। इसके साथ ही बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित होना चाहिए ताकि पीछे बैठने वाले के कपड़े पिछले पहिए में ना उलझ पाए।

हल्का कंटेनर अब मोटरसाइकिल पर लगाना होगा

बाइक में हल्का कंटेनर लगाने का निर्देश केंद्र ने भी जारी किया है ।550मिमी इस कंटेनर की लंबाई और चौड़ाई 510 मिमी और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगी।यदि पिछले सवारी के स्थान पर कंटेनर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही बाइक पर बैठने की मंजूरी होगी।

यदि इसको दूसरे शब्दों में बोले तो दूसरी सवारी को बैठने की इजाजत नहीं होगी। नियम का उल्लंघन माना जाएगा यदि दूसरी सवारी बैठती है तो। कंटेनर पिछली सवारी के बैठने की जगह के पीछे लगाने पर ही दूसरे व्यक्ति को बैठने की इजाजत होगी.

नई गाइडलाइन बाइक के टायरों लेकर जारी की गई

टायर को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है.टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए ड्राइवर को इस सिस्टम में सेंसर के जरिये ही जानकारी मिलती रहेगी की गाड़ी के टायर में हवा का प्रेशर कितना है।

इसके साथ ही टायर मरम्मत किट की अनुशंसा की गई।गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की जरूरत इसके लागू होने के बाद नहीं होगी.समय-समय पर सड़क सुरक्षा के नियमों में बदलाव सरकार करती रहती है.